कोलकाता,आइएएनएस।सीबीआईनेअबपश्चिमबंगालस्कूलसेवाआयोगभर्तीघोटाले(WBSSCRecruitmentScam)मेंमनीट्रेल(धनकेहेरफेर)कापतालगानेकेलि […]
श्रम प्रवर्तन अधिकारी विश्वदेव भारती व अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि श्रम विभाग, पुलिस विभाग, नया सवेरा, प्रथम संस्था, जिला बाल संरक्षण इकाई, चाइल्ड लाइन, विशेष किशोर पुलिस इकाई, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिग यूनिट व शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में छापामारी अभियान चलाया गया। इसमें बाल श्रमिकों को मुक्त कराकर चिकित्सकीय आयु परीक्षण कराया गया। इसके बाद न्यायपीठ बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उन्होंने बताया कि बाल श्रम अधिनियम के तहत बच्चों से किसी भी प्रकार का शारीरिक श्रम लेना व कार्य पर नियुक्त करना दंडनीय अपराध है। इसमें सजा व जुर्माना का भी प्रावधान है। इस मौके पर उपनिरीक्षक महादेव प्रसाद, आरक्षी जुनेद अख्तर, रोहित कुमार, सत्येंद्र पांडेय, आरक्षी अंजली पटेल, रिया सिंह, राकेश चौबे, राजकुमार, आनंद वर्मा, सादिक अली, अरुण चौधरी, तबरेज, नितिन व अन्य लोग मौजूद रहे।